सरकार ने दी चुनौती: आरटीई (स्माइल फॉर ऑल )से प्री-प्राइमरी में प्रवेश का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा -(राजस्थान पत्रिका)

ऐसे में प्रवेश प्री-प्राइमरी कक्षाओं से ही दिलाया जाए। आरटीई कानून के तहत प्री प्राइमरी कक्षाओं में प्रवेश दिया जाता रहा है, लेकिन राज्य सरकार ने नियमों की मनमानी व्याख्या कर 2019-20 सत्र से आरटीई के तहत प्रथम कक्षा से प्रवेश देने का फैसला किया। इससे गरीब बच्चों को प्री-प्राइमरी में प्रवेश नहीं मिल पाया, जो कानून की भावना के खिलाफ है। याचिकाकर्ता पक्ष ने कहा कि कोर्ट ने 23 अक्टूबर 2021 को बच्चों को प्री—प्राइमरी कक्षाओं में प्रवेश का अंतरिम आदेश दिया। लेकिन इसकी पालना नहीं की गई। इसके बाद 23 मई 2022 को भी इस संबंध में आदेश दिया लेकिन राज्य सरकार प्रवेश देने को तैयार नहीं है।

इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राज्य सरकार के आदेश नहीं मानने को लेकर तीन दिन में विस्तृत शपथ पत्र पेश करने के आदेश दिया।

राज्य सरकार: हाईकोर्ट आदेश नहीं दे सकता

राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में सुनवाई से ऐन पहले सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर कहा है कि हाईकोर्ट प्री-प्राइमरी में प्रवेश के लिए अंतरिम आदेश नहीं दे सकता है। राज्य सरकार ने एसएलपी में आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्री-प्राइमरी में प्रवेश नहीं देने के अपने फैसले को कानून सम्मत बताया है।