आरटीई प्रवेश का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट-यह निर्देश स्माइल फॉर आल सोसायटी की पीआईएल पर दिया। (दैनिक भास्कर)

राज्य सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट के प्री-प्राइमरी कक्षाओं में आरटीई के तहत प्रवेश देने वाले 23 मई के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर चुनौती दी है। राज्य सरकार ने एसएलपी में कहा है कि हाईकोर्ट प्री-प्राइमरी में प्रवेश के लिए ऐसा आदेश नहीं दे सकता और राज्य सरकार ने कानून के अनुसार ही आरटीई में प्रवेश को लेकर फैसला लिया था।

दरअसल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मौजूदा शिक्षा सत्र में अल्प आय वर्ग के बच्चों को प्री-प्राइमरी कक्षाओं में नि:शुल्क शिक्षा के लिए आरटीई के तहत प्रवेश की व्यवस्था जारी रखने का आदेश दिया था। जिसे राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं हाईकोर्ट ने भी मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए प्रार्थियों को कहा है कि वे राज्य सरकार द्वारा अदालत के आदेश की पालना नहीं करने के संबंध में विस्तृत शपथ पत्र पेश करें।